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नक़ली उर्वरक प्रकरण के बाद कृषि विभाग की सख्त कार्रवाई : रात्रि में यूरिया बेचने वाले 22 विक्रेताओं के लाइसेंस सस्पेंड, एक पर एफआईआर

Gopal Giri

Sat, Dec 13, 2025


लखीमपुर खीरी, नक़ली उर्वरक प्रकरण के बाद जिले में उर्वरक वितरण व्यवस्था पर कृषि विभाग ने शिकंजा कस दिया है। भारत सरकार द्वारा रात्रिकाल (रात 8 बजे से 12 बजे) के मध्य यूरिया वितरण करने वाले विक्रेताओं की सूची भेजे जाने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच कराई गई। जांच में रात्रिकाल में 10 प्रतिशत से अधिक यूरिया वितरण करने वाले 22 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि एक विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि सभी उर्वरक विक्रेताओं को अपनी पॉस मशीन को नवीन वर्जन 3.1.1 में अपडेट कर जियो-फेंसिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उर्वरक वितरण पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा सके।

रबी में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता

रबी 2025 की फसलों की तैयारियों के बीच जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। जनपद में वर्तमान में 16074 मीट्रिक टन यूरिया, 6192 मीट्रिक टन डीएपी, 10157 मीट्रिक टन एनपीके तथा 14396 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) का भंडारण किया जा चुका है। साथ ही एनएफएल एवं आईपीएल कंपनियों की यूरिया रैक शीघ्र ही जनपद में पहुंचने वाली है।

कृषि अधिकारी ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित दर पर, अनुशंसित मात्रा में ही खाद खरीदें तथा अनावश्यक भंडारण से बचें। खाद खरीदते समय आधार कार्ड और खतौनी साथ लाएं और विक्रेता से कैश मेमो अवश्य प्राप्त करें

धरती माता बचाओ अभियान

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 12 से 29 दिसंबर के मध्य ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किसान पाठशालाओं में धरती माता बचाओ अभियान के तहत पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत नैनो यूरिया एवं डीएपी के विकल्प एसएसपी उर्वरक के प्रयोग की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जनपद में डीएपी की तुलना में एसएसपी का अधिक उपयोग किया गया है।

किसानों से अपील की गई है कि फसल की 40–50 दिन की अवस्था में प्रति एकड़ एक बोतल नैनो यूरिया का प्रयोग करें, जिससे मृदा स्वास्थ्य बेहतर होगा और खेती की लागत भी कम होगी।

अनियमितता पर होगी कड़ी कार्रवाई

यदि कोई विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करता है या किसानों को अन्य उत्पाद जबरन खरीदने के लिए बाध्य करता है तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही संबंधित थोक विक्रेता एवं विनिर्माता कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

किसान शिकायत के लिए कंट्रोल रूम नंबर 7570088259, 7839882212 पर संपर्क कर सकते हैं। समितियों से संबंधित समस्याओं के लिए 7007918909 पर सूचना दी जा सकती है। सहायक विकास अधिकारी (कृषि) द्वारा प्रतिदिन निरीक्षण कर उर्वरक वितरण को सुचारू बनाए रखा जा रहा है।

अनुशंसित खाद मात्रा (प्रति हेक्टेयर)

  • गेहूं: यूरिया 5 बोरी, डीएपी 3 बोरी, एनपीके 4 बोरी

  • सरसों: यूरिया 4 बोरी, डीएपी 3 बोरी, एनपीके 4 बोरी

  • चना/मसूर: यूरिया 0, डीएपी 2 बोरी, एनपीके 2 बोरी

  • आलू: यूरिया 6 बोरी, डीएपी 4 बोरी, एनपीके 4 बोरी

  • गन्ना: यूरिया 7 बोरी, डीएपी 5 बोरी, एनपीके 6 बोरी

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